Siddharthnagar News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह की कोर्ट ने लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरी रकम पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह की कोर्ट ने लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरी रकम पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2017 में मिश्रौलिया थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
पीड़िता के पिता ने मिश्रौलिया पुलिस को दिए तहरीर में कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की 26 दिसंबर 2017 की शाम घर से बाहर शौच के लिए गयी थी। इसी बीच लड़की को अकेला देखकर गोविंद केवट पुत्र बाढू केवट निवासी सेमरा (कृष्णानगर), वार्ड नंबर तीन थाना कृष्णानगर जनपद कपिलवस्तु नेपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने होठ पर काट लिया था। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं हैं।