सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने महिला के हत्यारे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया और सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया। घटना चिल्हिया थानाक्षेत्र के ग्राम पकड़ी टोला नौडिहवा में सात फरवरी की रात 2018 में घटी थी। शोहरतगढ़ थानाक्षेत्र के ग्राम मदरहना उर्फ दत्तपुर निवासी सोमई ने आठ फरवरी 2018 को थानाध्यक्ष चिल्हिया को तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि छह फरवरी 2018 को उनकी मां जुगुरा देवी रिश्तेदारी में ग्राम पकड़ी टोला नौडिहवा आयी थीं, जहां वह पहली रात संतराम पुत्र बुद्धू के घर रुकीं। अगले दिन उसकी मां तैयार होकर घर जाने लगी कि संतराम के लड़के मनोज कुमार ने रोक लिया। पुरानी रिश्तेदारी होने के कारण उसकी मां मनोज कुमार के घर पर रुक गयीं। सात व आठ फरवरी 2018 की रात में वह तथा उसकी पत्नी खाना-पीना खाकर बरामदे में सो रहे थे। करीब दो बजे रात में मनोज कुमार ने वादी के मां की हत्या कर दी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामदगी व अन्य प्रपत्रों के आधार पर मनोज कुमार को हत्या एवं आर्म्स एक्ट का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संवाद

Siddharthnagar News: महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास
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- मौके पर पहुंचे लेखपाल सरवन ने कहा कि सरकार द्वारा जो सहायता होगी वह परिवार को दिलाई जाएगी। पुलिस चौकी, चेतिया के प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने पंचनामा कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संवाद
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