सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी ने सोमवार को सुनवाई करते हुए मारपीट के मामले में दोनों पक्ष के छह दोषियों को पांच वर्ष के कारावास व जुर्माना से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने सरकार बनाम बृजभूषण पांडेय में दोषी अभियुक्त बृजभूषण पांडेय, सज्जन उर्फ विजय कुमार, कृष्ण कुमार को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 34 हजार पांच सौ रुपये के जुर्माना की सजा तथा क्रास केस सरकार नाम प्रमोद पांडेय में दोषी अभियुक्त प्रमोद कुमार पांडेय, रामबरन पांडेय, रामकृपाल पांडेय को चार वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार पांच सौ रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।
पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी मारपीट हुई थी। जिसमें वादी मुकदमा गणेश पांडेय के प्रार्थना पत्र पर थाना इटवा में एनसीआर दर्ज कराया था। जिसमे अभियुक्त बृजभूषण पांडेय, जगदंबा पांडेय, सज्जन, कृष्ण कुमार निवासी कपिया लोहटी थाना इटवा के विरुद्ध तथा वादी बृजभूषण पांडेय के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त प्रमोद कुमार पांडेय, रामसुख उर्फ गुड्डू, राम उजागिर, कृपाल निवासी कपिया लोहटी थाना इटवा के विरुद्ध एनसीआर थाना इटवा में दर्ज हुआ था। इसी मामले में दो पक्ष के छह लोगों को सजा हुई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने किया है।