सिद्धार्थनगर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने हत्या के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक आरोपी को 15 हजार के अर्थदंड से एवं दूसरे को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना थाना पथरा बाजार क्षेत्र के ग्राम सुम्हा में घटित हुई थी।
थाना पथरा बाजार क्षेत्र के ग्राम सुम्हा निवासी स्नेहा उर्फ संतकुमारी पुत्री प्रहलाद दास ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी कि 9 मार्च 2020 को शाम 7.30 बजे वह अपने घर में खाना बना रहीं थीं। उसके घर पर घरेलू काम करने वाले बिहार के बेगूसराय निवासी अमित सिंह मुकदमेबाजी की रंजिश में असलहा लेकर चंदू उर्फ चंद प्रकाश पांडेय को उनके घर पर ही गोली मार दिया। जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मृतक के परिवार के ओम प्रकाश पांडेय व राजू पांडेय ने दौड़ा कर अमित सिंह को पकड़कर मारने लगे। जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। पुलिस ने ओम प्रकाश व राजू के खिलाफ हत्या का एफआईआर दर्ज करके विवेचना की। विवेचना के बाद राजू पांडेय के विरुद्ध हत्या एवं आर्म्स एक्ट व ओम प्रकाश पांडेय पर हत्या के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपलब्ध गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामदगी व अन्य प्रपत्रों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने राजू पांडेय को हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदंड एवं आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ओम प्रकाश पांडेय को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया।