सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। साथ ही मामले में विवेचक को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। ढेबरुआ थाने में 14 अप्रैल को चोरी, छेड़खानी, मारपीट एवं जानमाल की धमकी के मामले का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें विवेचक सब इंस्पेक्टर रामगति ने अभियुक्त उमेश चंद को आठ मई को गिरफ्तार कर लिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 12 दिवसीय पुलिस रिमांड के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। संवाद

Siddharthnagar News: अभियुक्त की रिमांड खारिज, विवेचक को नोटिस
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